चमोली : रजिस्ट्रार जनरल UCC डॉ वी. षणमुगम की अध्यक्षता में जिला सभागार में यूसीसी को लेकर बैठक आयोजित की गयी

। इस दौरान जनपद में यूसीसी पंजीकरण की प्रगति, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार को पंजीकरण में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गयी और उनके सुझाव भी लिए गए।
उन्होंने कहा कि 27 जनवरी 2025 से प्रदेश में यूसीसी लागू की गयी है जिसके तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया है। यूसीसी लागू होने से पहले हुई शादी का 06 माह के अन्दर तथा यूसीसी लागू होने के बाद 2 माह के अन्दर विवाह का पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण ऑफ लाइन या पोर्टल/सीएससी के माध्यम से किया जा सकता है। सामान्य सेवा के तहत 250 रुपये तथा तत्काल सेवा में 2500 रुपये फीस रखी गयी है। निर्धारित समयावधि के पश्चात विलम्ब शुल्क लगेगा।
उन्होंने जनपद में यूसीसी पंजीकरण की प्रोग्रेस की सराहना करते हुए बताया कि जनपद में 02 महीने में 8061 रजिस्ट्रेशन हुए हैं वहीं राज्य स्तर पर भी 60 हजार रजिस्ट्रेशन हुए हैं।  कहा कि रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार की 2 चरणों में ट्रेनिंग दी गयी है। यूसीसी पंजीकरण में सरलीकरण और रजिस्ट्रेशन में आ रही समस्याओं को लेकर रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार द्वारा सुझाव दिए गए हैं। उनपर शासन स्तर पर चर्चा की जाएगी। साथ कहा कि एक सब रजिस्ट्रार से दूसरे सब रजिस्ट्रार में आवेदन हस्तांतरित करने की व्यवस्था शुरू की गयी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने स्तर से यूसीसी का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यूसीसी की वेबसाइट पर हिन्दी और अंग्रेजी में जानकारी दी गयी है वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि जनपद में 07 निबंधक और 79 उप निबंधक कार्यरत हैं। कहा कि जनपद में आज तक 6823 शादी के पंजीकरण, 1221 विवाह की स्वीकृति का पंजीकरण, 15 तलाक के पंजीकरण, और 01 लिविंग का पंजीकरण किया गया है। जनपद का अप्रूवल रेट 91.46 प्रतिशत है। सभी संबंधित अधिकारियों को परोपर ट्रेनिंग दी गयी हैं।
इस दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, एसडीएम चमोली आरके पाण्डेय सहित अन्य संबंधित रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार उपस्थित रहे।